जमा और निकासी

नकदी के लेन-देन को पता करने की योजना
इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करना है। यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा। इसी के साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है।
जमा और निकासी
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सरकारी बैंकों पर दिखेगा हड़ताल का असर, जमा और निकासी का रुक सकता है काम
TV9 Bharatvarsh | Edited By: Ravikant Singh
Updated on: Nov 17, 2022, 5:32 PM IST
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग के विरोध में शनिवार जमा और निकासी को हड़ताल करने का फैसला किया है. एआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हड़ताल से सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है. हालांकि, इससे प्राइवेट जमा और निकासी बैंक प्रभावित नहीं होंगे और उनका काम पहले की तरह चलता रहेगा.
सरकारी बैंकों पर दिखेगा हड़ताल का असर, जमा और निकासी का रुक सकता है काम
TV9 Bharatvarsh | Edited By: Ravikant Singh
Updated on: Nov 17, 2022, 5:32 PM IST
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग के विरोध में शनिवार को हड़ताल करने का फैसला किया है. एआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हड़ताल से सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है. हालांकि, इससे प्राइवेट बैंक प्रभावित नहीं होंगे जमा और निकासी और उनका काम पहले की तरह चलता रहेगा.
PAN-Aadhar Mandatory: आज से 20 लाख से ज्यादा जमा-निकासी पर पैन या आधार जरूरी, सभी खातों पर नियम लागू
एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर यह नियम बुधवार से लागू हो गया है। ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।
हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं। अब तक बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं।
विस्तार
एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर यह नियम बुधवार से लागू हो गया है। ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी जमा और निकासी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।
हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं। अब तक बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं।
अभी तक कोई सीमा नहीं थी
वैसे अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। जिस पर पैन या आधार की जरूरत हो। इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था। हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था।